आवश्यक वस्तुओं, दवा, राशन दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेगी
गिरिडीह : नोडल पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार-सह-अपर समाहर्ता, गिरिडीह के द्वारा जानकारी दी गई कि वैश्विक महामारी घोषित हो चुकी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सम्पूर्ण देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 27-04-20 को राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में दिनांक 24-04-20 को दिये गए निम्न छूट से राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण राज्य में अगले आदेश तक पूर्व से खुल रही आवश्यक वस्तुओं, दवा, किराना, किताब तथा मोबाइल रिपैरिंग आदि की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें पूर्व की तरह बंद रहेंगी।
उक्त के आलोक में नोडल पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन सह अपर समाहर्ता के द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी तथा सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि उक्त निर्णय के आलोक में लॉक डाउन-2 हेतु पूर्व में निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपने अपने प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में पूर्णतया तालाबंदी यथावत जारी रखना सुनिश्चित करेंगे।