फंसे व्यक्तियों को लाने एवं भेजने के लिए चिकित्सा दल एवं वाहन कोषांग का गठन

दोनों कोषांग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए व्यक्तियों को संबंधित जिला/राज्य भेजना एवं गिरिडीह जिला लाने का कार्य करेंगे:- उपायुक्त 

गिरिडीह : उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि कोरोना कोविड-19 के संक्रमण हेतु किये गए पूर्णतया तालाबंदी के दौरान गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में विभिन्न राज्यों/जिलों में फंसे हुए स्टैंडर्ड माइग्रेंट लेबर/पिलग्रिम्स/टूरिस्ट/विद्यार्थी एवं अन्य को उनके गृह जिला जाने की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त परिपेक्ष्य में गिरिडीह जिला के वैसे व्यक्ति जो किसी अन्य जिला/राज्य में फंसे हुए हैं, उन्हें गिरिडीह जिला में लाने जाने या अन्य राज्य/जिला के व्यक्ति गिरिडीह जिला में फंसे हुए हैं, उन्हें उनके गृह जिला भेजने हेतु जिला स्तर पर विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है।

1. वाहन कोषांग:  पब्लिक हेल्थ सर्विलांस टास्क फोर्स के द्वारा ही वाहन कोषांग के कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। पूर्व से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी के अतिरिक्त निम्न पदाधिकारी एवं कर्मियों को इस कोषांग प्रतिनियुक्त किया गया है।

नोडल/प्रभारी पदाधिकारी का नाम

1. भागीरथ प्रसाद, नोडल पदाधिकारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी, गिरिडीह।
2. धीरेंद्र कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, गिरिडीह।
3. सतीश नायक, जिला खनन पदाधिकारी सह सहयोगी पदाधिकारी, गिरिडीह।

प्रतिनियुक्त कर्मियों का नाम, पदनाम एवं कार्यालय पता
1. अनूप कुमार सिन्हा, कार्यालय अधीक्षक, प्रतिनियुक्त पब्लिक अवेयरनेस एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल टास्क फ़ोर्स।
2. लॉबिन पांडे, भूमि सुधार कार्यालय गिरिडीह।
3. सुशील कुमार वर्मा, प्रतिनियुक्त जनसेवक, जनगणना कोषांग, गिरिडीह।
4. वीरेंद्र कुमार वर्मा, प्रतिनियुक्त जनसेवक, जनगणना कोषांग, गिरिडीह।

– यह कोषांग भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय, गिरिडीह में तत्काल प्रभाव से संचालित होगा।

इस कोषांग के कर्तव्य एवं दायित्व निम्नवत है:

1. प्रखंडों से अन्य राज्यों के गिरिडीह जिला में फंसे हुए व्यक्तियों की सूची तैयार कर चिकित्सा दल को उपलब्ध कराना ताकि चिकित्सा दल के द्वारा इनका स्वास्थ्य का जांच कराया जाय।

2. गिरिडीह जिला में अन्य राज्य/जिला के फंसे हुए व्यक्तियों को उनके गृह जिला/राज्य भेजने हेतु वाहन की व्यवस्था करना।

3. अन्य राज्य/जिला में गिरिडीह जिला के फंसे व्यक्तियों की सूचना मिलने पर उन्हें गिरिडीह लाने हेतु आवश्यकतानुसार वाहन की व्यवस्था करना।

4. अन्य राज्य/जिला व्यक्तियों को भेजने/वापस लाने के दौरान इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि यदि एक ही जिला/राज्य से व्यक्ति को ले जाना है अथवा वापस लाना है तो संबंधित जिला/राज्य के पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करें ताकि वाहन की मूवमेंट आसानी से किया जाए।

5. फंसे हुए व्यक्तियों को गिरिडीह जिला से भेजने एवं वापस जिला लाने हेतु तिथि का निर्धारण उपायुक्त के माध्यम से किया जाना है।

6. अन्य राज्य/जिला में व्यक्तियों को पहुंचाने हेतु दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति वरीय/प्रभारी पदाधिकारी, रिस्पॉन्स टास्क फ़ोर्स (कार्मिक कोषांग) द्वारा किया जाएगा। इस हेतु डिस्पैच तिथि के एक दिन पूर्व प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को बस प्रस्थान का पूर्ण ब्यौरा (प्रस्थान की तिथि, समय, बस का नाम, यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संभावित संख्या आदि) उपलब्ध कराना।

7. वाहनों का डिस्पैच/आगमन झंडा मैदान गिरिडीह से किया जाएगा। इस हेतु झंडा मैदान, गिरिडीह में डिस्पैच दिवस को स्टैंडर्ड माइग्रेंट लेबर/पिलिग्रिम्स/टूरिस्ट/विद्यार्थी एवं अन्य को बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था करना एवं बैनर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

8. अंतरराज्जीय वाहनों हेतु पास नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग द्वारा निर्गत किया जाएगा। इस कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग को अंतरराज्जीय वाहनों हेतु पास निर्गत करने हेतु उपायुक्त के द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

2. – चिकित्सा दल:– गिरिडीह जिला से अन्य राज्य/जिला तथा अन्य राज्य/जिला से गिरिडीह जिला आने वाले व्यक्तियों का चिकित्सीय जांच हेतु चिकित्सा दल का गठन निम्नवत किया गया है:-

नोडल/प्रभारी पदाधिकारी का नाम, पदनाम.

1. अवधेश कुमार सिन्हा, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गिरिडीह।

 चिकित्सा दल में प्रतिनियुक्त चिकित्सक एवं अन्य कर्मी : चिकित्सा दल में चिकित्सकों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति नोडल पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से किया जाएगा।

इस कोषांग के कर्तव्य एवं दायित्व

1. गिरिडीह से बाहर राज्य/जिला भेजे जाने वाली सभी व्यक्तियों का कोविड-19 का स्वास्थ्य जांच करना एवं कोविड-19 का रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति एवं नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग को उपलब्ध कराना।

2. सभी व्यक्तियों के हाथ में कोविड-19 का जांच का मुहर लगाना।

3. बाहर राज्य/जिला से गिरिडीह जिला में आने वाले सभी व्यक्तियों की चिकित्सा जांच करना।

4. सभी आने वाले व्यक्तियों के हाथ में होम कोरेनटाइन का मुहर लगाना।

5. सभी आने वाले व्यक्तियों के हाथ में होम कोरेनटाइन में रहने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करना।

6. सभी आने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु अपनाए जाने वाले उपायों की जानकारी देना तथा उन्हें उसे पालन करने हेतु प्रोत्साहित करना।

7. आने वाले सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप एवं कोविड-19 सेफ ऐप डाउनलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिससे कि उनके स्वास्थ्य एवं होम कोरेनटाइन की निगरानी की जा सकें। इस हेतु तकनीकी सहायता जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एनआईसी, गिरिडीह द्वारा दिया जाएगा।

उपरोक्त के अलावा उपायुक्त के द्वारा सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी तथा प्रतिनियुक्त कर्मियों को निर्देशित किया गया कि दोनों कोषांग आपस में समन्वय स्थापित करते हुए व्यक्तियों को संबंधित जिला/राज्य भेजना एवं गिरिडीह जिला लाने का कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही गिरिडीह जिला आने वाले व्यक्तियों की सूचना संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए आने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य जांच के उपरांत आवश्यकतानुसार होम कोरेनटाइन या सरकारी कोरेनटाइन केंद्र हेतु उन्हें सुपुर्द करेंगे।

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