पत्रकार अमरनाथ पर जानलेवा हमला के अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज

— पत्रकारों के साथ अधिवक्ता भी हुए एकजुट, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, महासचिव सहित 20 से अधिक अधिवक्ता अदालत में जमानत याचिका खारिज कराने पहुंचे

गिरिडीह : ईटीवी भारत के संवाददाता अमरनाथ सिन्हा एवं अन्य दो पत्रकार श्रीकांत और राहुल पर टुंडी रोड अजीडीह के पास नगर निगम के टॉल टैक्स वसूली केंद्र में 20 दिसंबर 2024 को हुए जानलेवा हमला के मामले में जहां गिरिडीह प्रेस क्लब के पत्रकार साथियों के साथ जिला भर के पत्रकार एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह के कई अधिवक्ताओं ने भी इसे निंदनीय और चौथा स्तंभ पर हमला बताया है।

अदालत से बाहर आने के बाद अधिवक्तागण।

आज 2 जनवरी 2025 को इस जानलेवा हमले के अभियुक्तों की एसडीजीएम की अदालत में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकाश सहाय, महासचिव अधिवक्ता चुन्नूकांत, अधिवक्ता अजय सिन्हा मंटू, निरंजन राय, अंजनी सिन्हा सहित 20 से अधिक अधिवक्ताओं ने पत्रकार अमरनाथ सिन्हा के पक्ष में दलीलें दी। केंद्रीय कारा गिरिडीह में बंद अभियुक्त मोहित यादव, पिंटू चौधरी, सुशील कुमार चौधरी और देव चौधरी की तरफ जमानत याचिका अधिवक्ता जेपी राय ने न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।

नगर प्रशासक के खिलाफ गिरिडीह प्रेस क्लब ने खोला मोर्चा

नगर निगम के खिलाफ धरना का सूचना आवेदन सौंपते गिरिडीह प्रेस क्लब के अध्यक्ष, महासचिव व अन्य पत्रकार।

नगर निगम के नगर प्रशासक प्रशांत कुमार लायक के कथनी और करनी में अंतर होने एवं अभी तक संवेदक पर कार्रवाई न होने के कारण गिरिडीह प्रेस क्लब ने मोर्चा खोल दिया है। नगर प्रशासक के खिलाफ 6 जनवरी 2025 को नगर निगम कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया जाएगा। सदर एसडीओ श्रीकांत यशवंत विसपुते को इस संबंध में एक आवेदन देते हुए सूचना दे दी गई है।

सदर एसडीओ से धरना संबंधित बातें करते पत्रकारगण।

गुरुवार को एसडीओ को आवेदन देने गिरिडीह प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, महासचिव अरविंद कुमार, आलोक रंजन, अमरनाथ सिन्हा, सुनील मंथन शर्मा, अविनाश प्रसाद, सूरज सिन्हा, संजर इमाम, अभिषेक सहाय, मिथलेश सिंह, आशुतोष श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव, शाहिद रजा, जगजीत सिंह बग्गा, चांद, रिंकेश, नफीस, मनोज, लोकनाथ सहाय, पप्पू, मनोज, विकास समेत कई पत्रकार पहुंचे थे।

सुनिए नगर प्रशासक प्रशांत कुमार लायक का बयान

दूसरी ओर, नगर प्रशासक की कथनी और करनी में अंतर आज अदालत में पता चल गया। बताते हैं, नगर निगम गिरिडीह के टॉल टैक्स वसूली केंद्र अजीडीह में 20 दिसंबर 2024 को वसूली हो रही थी, जबकि झारखंड हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 को ही व्यावसायिक वाहनों से टॉल टैक्स वसूली करने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद हो रही वसूली का पत्रकार अमरनाथ सिन्हा ने खबर बनाने के लिए एक पिकअप वैन के चालक से वसूली गई रशीद चेक कर वीडियो बना रहे थे कि टॉल के चार कर्मियों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वसूली रशीद का टाइम 4:20 बजे शाम 20 दिसंबर 2024 है। इस संबंध में नगर निगम के नगर प्रशासक प्रशांत कुमार लायक से जब पत्रकारों ने गिरिडीह प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, महासचिव अरविंद कुमार के नेतृत्व में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाईकोर्ट से आदेश मिलते ही 20 दिसंबर 2024 के 11 बजे ही वसूली पर रोक लगाने का संवेदक को सूचना दे दी गई थी।
इधर, एसडीजीएम की अदालत में अभियुक्तों की ओर से जमानत के लिए अधिवक्ता जे पी राय ने जो दलील दी, उससे यह साबित होता है कि नगर प्रशासक संवेदक सुमन राय को इस मामले में बचाना चाहते हैं। अधिवक्ता जे पी राय ने अदालत को बताया कि रोक संबंधी आदेश को संवेदक ने 20 दिसंबर 2024 की शाम 5 बजे रिसीव किया है। जबकि नगर प्रशासक ने पत्रकारों से कहा था कि 20 दिसंबर को 11 बजे ही संवेदक को व्हाट्सएप पर रोक संबंधी सूचना दे दी गई थी।

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