बिहार में राशनकार्ड बनवाना टेढ़ी खीर
22 पंचायतों में हथुआ टॉप, दो साल में बने 4205 राशनकार्ड
गोपालगंज (बिहार)। पिछले दो वर्षों में हथुआ के 7 ब्लॉक की 22 पंचायतों में सिर्फ 4205 राशन कार्ड ही बन पाया है। यहां के अधिकारियों व कर्मचारियों के सुस्त रवैये के कारण नागरिक परेशान हैं। हथुआ के प्रखंड विकास पदाधिकारी की सुस्ती के कारण ग्रामीण व किसान वर्षो से राशन कार्ड बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन नतीजा शून्य है।
गौरतलब है कि यह आंकड़ा देश के अन्य राज्य,शहर व नगरों की तुलना में न के बराबर है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड की घोषणा की थी, उसका क्या…?
बताया जाता है कि पिछले दो वर्षों में मुखिया गुड़िया देवी के अथक प्रयास से सर्वाधिक राशन कार्ड हथुआ पंचायत की जनता का बना है। वहीं मछागर जगदीश पंचायत सबसे पीछे है यहां महज 51 राशन कार्ड ही बने है। बता दें कि मौजूदा आंकड़ों ने यहां की जनता को चौंका दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हथुआ ब्लॉक के 7 वार्डो में कुल 22 पंचायत है। 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले इन पंचायतों में दो सालों में महज 4205 राशन कार्ड का बनना अपने आप मे हास्यास्पद है।
बहरहाल हथुआ पंचायत की मुखिया गुड़िया देवी और उनके प्रतिनिधि उपेंद्र शर्मा के अथक प्रयास से अबतक कुल 374 लोगों के राशन कार्ड बन चुके है। यह आंकड़ा यहां के 22 पंचायतों में सर्वाधिक है। यह आंकड़ा और अधिक होता, अगर जीविका दीदीयों को यह जिम्मेदारी नही दी गई होती।
बता दें कि जिले के लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित नहीं रहे। इसके लिए जीविका दीदी के माध्यम से भी राशन कार्ड निर्गमन और संशोधन के लिए लोगों से आवेदन लिया गया। इतना ही नहीं जीविका को तत्काल प्रभाव से एप के माध्यम से आवेदन संग्रहण एवं आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा करने की अनुमति भी दी गई है। इस प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के रोकथाम के लिये सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने को कहा गया है।
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी के अनुसार वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए लाभुकों को आच्छादित करने के लिए तत्काल संशोधन करने की आवश्यकता है। ताकि छूटे हुए पात्र लाभुकों को अभिलंब आच्छादित किया जा सके और उन्हें लाभ मिल सके। इसके अलावा जीविका दीदी से छूटे हुए पात्र लाभुकों का सर्वे के दौरान दस्तावेज एकत्रित करने का निर्देश है। ताकि आवेदन को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत समय रहते निष्पादन किया जा सके।
नया कार्ड के लिए दस्तावेज
राशन कार्ड से वंचित पात्र लाभुकों से आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र (क) में, सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रति, बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति (जिस पर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का आईएफएससी कोड रहता है), जीविका, सामुदायिक संगठन (ग्राम संगठन व संकुल स्तरीय संघ) का प्रमाण पत्र, प्रपत्र (क) के क्रमांक संख्या 10 के अनुरूप शपथ पत्र के स्थान पर आवेदक का स्वघोषित प्रमाण पत्र, संपूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ और स्वघोषित शपथ पत्र लिया जाएगा।