कंटेन्मेंट जोन से बाहर ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा को भाड़े पर चलाने की अनुमति.

गिरिडीह : झारखण्ड सरकार के आदेश के अनुसार कंटेन्मेंट जोन के बाहर जिला में ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा को भाड़े पर चलाने की अनुमति होगी। इस क्रम में सभी ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा ऑपरेटर को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शर्तों के साथ इन्हें चलाने की अनुमति होगीः-

1. ऑटो रिक्शा/टेम्पो व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए। परमिट ही उनका रूट पास माना जायेगा, इन्हें अलग से पास लेने की जरूरत होगी। ई-रिक्शा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत रूट पास उनका पास माना जायेगा एवं परमिट/रूट पास की प्रति ऑटो/ई-रिक्शा सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाना अनिवार्य होगा।

2. ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होनी चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग बेसिस पर मान्य नहीं होगा।

3. ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा के चालक को मास्क/फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा।

4. ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों, बार, अंदर के सभी रॉड एवं यात्रियों के सम्पर्क में आने वाले वाहन के समस्त अवययों को सैनिटाइज करना होगा।

5. ऑटो रिक्शा/टेम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा में चालक के अतिरिक्त निम्नांकित यात्री यात्रा के लिए अनुमान्य होंगे-

क. चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता वाले ऑटो रिक्शा में अनुमान्य यात्रियों की संख्या 02 होगी (चालक को छोड़ कर)।

ख. सात व्यक्तियों तक बैठान क्षमता वाले ऑटो रिक्शा में अनुमान्य यात्रियों की संख्या 04 होगी (चालक को छोड़ कर)।

ग.  ई-रिक्शा में अनुमान्य यात्रियों की संख्या चालक को छोड़कर 02 होगी।

मैनुअल रिक्शा चालक सिर्फ एक यात्री बैठा सकेंगे।

6. बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा।

7. यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

8. यात्रा के दौरान यात्रियों/चालकों द्वारा धूम्रपान/पान/गुटखा/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।

9. यात्रा के दौरान थूकना प्रतिबंधित रहेगा।

10. ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करना होगा एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा कान्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा- यात्रा की तारीख, यात्री का नाम, यात्री का पूरा पता, कहां से कहां तक यात्रा करना है, यात्री का मोबाईल नंबर।

11. यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नंबर तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नंबर निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे कान्टैक्टिंग ट्रेसिंग के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

12. यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप इंस्टाल करें एवं उसे ऑन रखें।

13. उपर्युक्त अंकित सारे शर्त ऑटो/टैम्पो/ई-रिक्शा के परमिट/रूट पास के शर्त माने जायेंगे एवं इसका उल्लंघन होने पर मोटरवाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अतः सभी यात्रियों/ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा चालकों/वाहन मालिकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त शर्ता का पालन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।

 

 

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