प्रखण्डों व ग्राम पंचायतों में विकास का कार्य होगा प्रारंभ

गिरिडीह : विशेष केंद्रीय सहायता (S.C.A ) के अंतर्गत कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल-2 गिरिडीह से सक्षम पदाधिकारी से तकनीकी स्वीकृति के साथ प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति नीचे लिखे शब्दों के साथ प्रदान की गई है। यह जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दी।

1. डुमरी:- ग्राम पंचायत कल्हावार के टोला दुघमटिया में सार्वजनिक स्थल पर डीप बोरिंग का कार्य शुरू किया जाएगा है। जिसके लिए प्राक्कलित राशि/प्रशासनिक राशि 226557.00 की स्वीकृति दी गई है। तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 169917.00 है।

2. डुमरी- प्रखंड डुमरी के ग्राम कल्हावार पो० तेलखारा के ग्राम में सार्वजनिक स्थल पर एक चापाकल का अधिष्ठापन का कार्य शुरू किया जाएगा है। जिसके लिए प्राक्कलित राशि/प्रशासनिक राशि 73561.00 की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 55171.00 है।

3. डुमरी:- डुमरी प्रखंड के ग्राम चेंगरो के कलावती देवी, पति चंद्रशेखर महतो के घर के पास सार्वजनिक स्थल पर एक चापाकल का अधिष्ठापन कार्य शुरू किया जाएगा है। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 73561.00 की स्वीकृति दी गई है। तथा वर्तमान में प्रशासनिक
का 75 % विमुक्त की जा रही राशि 55171.00 है।

4. डुमरी:- डुमरी प्रखंड के ग्राम चेंगरों के खिरिया देवी, पति जयलाल ठाकुर के घर के पास सार्वजनिक स्थल पर एक चापाकल का अधिष्ठापन कार्य शुरू किया जाएगा है। जिसके लिए प्रशासनिक राशि के रूप में 73561.00 की स्वीकृति दी गई है। तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि की 75% विमुक्त की जा रही राशि 55171.00 है।

5. डुमरी:- डुमरी प्रखंड के ग्राम चेंगरो में मनीष कुमार दास के घर के पास सार्वजनिक स्थल पर एक चापाकल का अधिष्ठापन का कार्य शुरू किया जाएगा। जिसके लिए प्रशासनिक राशि के रूप में 73561.00 की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 55171.00 है।

6. गिरिडीह:- नगर निगम क्षेत्र के बरवाडीह कब्रिस्तान में पानी की आपूर्ति हेतु सार्वजनिक स्थल पर एक डीप बोरिंग का अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 226557.00 की स्वीकृति दी गई है। तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 169917.00 है।

7. गिरिडीह- गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत सी टाइप क्वार्टर नं सी 36-41 के निकट डीप बोरिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 226557.00 की स्वीकृति दी गई है। तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 169917.00 है।

8. जमुआ:- ग्राम पंचायत महुआटांड़ के ग्राम पराचीडीह के ऊपर टोला में मंडप के पास डीप बोरिंग कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 226557.00 की स्वीकृति दी गई है। तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जारी राशि 169917.00 है।

9. जमुआ:- ग्राम पंचायत बदडीहा-1 के ग्राम पेचवा नईटांड़ बजरंगबली मंदिर के सामने दासो महतो के घर के पास एक चापाकल कर कार्य शुरू किया जाएगा। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 73561.00 की स्वीकृति दी गई है। पता वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जारी राशि 55171.00 है।

10. गांडेय- ग्राम पंचायत बरामसिया के ग्राम नाईताड़ किचन की देवी के घर के पास चापाकल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 73561.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 55171.00 है।

11. जमुआ:- ग्राम पंचायत धुरगडगी की सदानंद कुमार वर्मा पिता श्री नारायण महतो के घर के पास सार्वजनिक स्थल पर चापाकल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 73561.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 55171.00 है।

12. जमुआ:- ग्राम पंचायत धुरगडगी के सेंदू प्रसाद, पिता अर्जुन प्रसाद महतो के नए घर के पास सार्वजनिक स्थल पर चापाकल का अधिष्ठापन कार्य शुरू किया जाएगा। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 73561.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 55171.00 है।

13. जमुआ:- ग्राम पंचायत धुरगडगी के ग्राम दलिया में सार्वजनिक स्थल पर एक चापाकल कार्य स्थापन कार्य किया जाएगा। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 73561.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जारी राशि 55171.00 है।

14. डुमरी:- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी के भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 2431100.00 की स्वीकृति दी गई है पता वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जारी राशि 1823325.00 है।

15. देवरी:- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 2497500.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जारी राशि 1873125.00 है।

16. देवरी:- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी के भवन का जीर्णोद्धार, पीसीसी पथ, वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 1753750.00 की स्वीकृति दी गई है। तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जारी राशि 1315312.00 है।

17. जमुआ:- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ का चहारदीवारी एवं विविध कार्य। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 130600.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 977700.00 है।

18. जमुआ:- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ के भवन का जीर्णोद्धार। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 1616100.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 1212075.00 है।

19. गांवा:- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा के भवन का जीर्णोद्धार एवं विविध कार्य। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 1299100.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 974325.00 है।

*- कार्यकारी एजेंसी का नाम :- जिला अभियंता, जिला परिषद गिरिडीह द्वारा किया जाने वाला कार्य…*

20. तिसरी:- ग्राम पंचायत पलमरुआ के ग्राम कासीताड़ हरिजन टोला में बालेश्वर रविदास के घर से दरोगी रविदास के घर तक 500 फीट गार्डवाल निर्माण। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 1387500.00 की स्वीकृति दी गई है। तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 1040625.00 है।

21. तिसरी:- ग्राम पंचायत पलमरुआ के ग्राम संकरी नदी तक 2600 फीट पक्की सड़क का निर्माण। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 2443200.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जारी राशि 1832400.00 है।

22. डुमरी:- ग्राम पंचायत चैनपुर के टोला वेलवा टोंगरी से गिरिडीह रोड तक पीसीसी का निर्माण। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 2497200.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 1872900.00 है।

23. डुमरी:- ग्राम पंचायत रंगामाटी के ग्राम रंगामाटी के मेन गली बूढ़ेनाथ से उच्च माध्य विद्यालय रंगामाटी तक 800 फीट पीसीसी पथ का निर्माण। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 1157900.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% भी मुक्त की जा रही राशि 868425.00 है।

24. पीरटांड़:- ग्राम पंचायत मधुबन के ग्राम मधुबन में निहारिका के पास पुराना सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 424400.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जारी राशि 3183300.00 है।

25. पीरटांड़:- ग्राम पंचायत मधुबन के ग्राम चौकिया मधुबन में पुराना सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 386200.00 कीस्वीकृति दी गई है तथा प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जारी राशि 289650 है।

26. तिसरी:- नो प्रखंड सह अंचल कार्यालय तीसरी का सुरक्षा हेतु चारदीवारी एवं पेबर ब्लॉक पथ निर्माण। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 1670053.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही 1252540.00 है।

*- कार्यकारी एजेंसी का नाम:- कार्यपालक अभियंता, एन.आर.ई.पी., गिरिडीह द्वारा किया जाने वाला कार्य…*

27. जमुआ- प्लस टू उच्च विद्यालय चरघरा में 4 वर्ग कक्ष एवं मैदान समतलीकरण का कार्य। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 2470050.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 1852538.00 है।

28. बेंगाबाद:- ग्राम पंचायत भलकुदर के अंतर्गत जुड़पनिया के पास पुल का निर्माण। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 2328000.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जा रही राशि 1746000.00 है।

29. गांवा:- नव प्रखंड सह अंचल कार्यालय गांवा का सुरक्षा हेतु चारदीवारी का जीर्णोद्धार मुख्य द्वार में लोहा का गेट एवं पेबर ब्लॉक पथ का निर्माण कार्य। जिसके लिए प्रशासनिक राशि 1046700.00 की स्वीकृति दी गई है तथा वर्तमान में प्रशासनिक राशि का 75% विमुक्त की जारी राशि 785025.00 है।

*- उक्त के आलोक में उपायुक्त के द्वारा संबंधित पदाधिकारी तथा कार्यकारी एजेंसी को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया…*

1. कार्यकारी एजेंसी उक्त योजनाओं की निविदा एवं क्रियान्वयन पीडब्ल्यूडी कोड़ एवं विभागीय/वित्तीय नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप करेंगे।

2. कार्य आरंभ से पपूरसुनिश्चित कर लेंगे कि चयनित स्थल पर भूगर्भीय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और बोरिंग के असफल होने की संभावना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में यथोचित जल स्रोत को चिन्हित किए बिना बोरिंग का कार्य प्रारंभ नहीं कराएंगे।

3. निविदा के सफल संवेदक द्वारा न्यूनतम अंकित दर के अनुरूप जिला योजना कार्यालय से उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की अधियाचना करेंगे, तथा इकरारनामा की छाया प्रति एवं एकरारीत राशि की सूचना निविदा अंतिमिकरण के साथ उपलब्ध कराएंगे।

4. योजना की तकनीकी पर्यवेक्षण की संपूर्ण जवाबदेही कार्यकारी एजेंसी की होगी।

5. योजना क्रियान्वयन हेतु चयनित भूमि के संदर्भ में कार्य आरंभ से पूर्व संबंधित अंचलाधिकारी एवं स्थानीय ग्रामीणों/विभाग/कार्यालय से विचार विमर्श कर सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना स्थल श्रेष्ठ तथा आच्छादित क्षेत्र के लोगों/विभाग को इस स्थल पर निर्माण होने से अधिकतम लाभ मिलेगा।

6. संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ कराने के पूर्व कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संबंधित योजना का कार्यान्वयन पूर्व में किसी अन्य कार्यकारी एजेंसी द्वारा नहीं कराया गया है। योजना का निर्माण पूर्व से होने या किसी अन्य विभाग से स्वीकृत होने की स्थिति में उक्त योजना की राशि तत्काल स्थिति स्पष्ट करते हुए जिला को वापस करेंगे ताकि निर्गत स्वीकृति को रद्द किया जा सके।

7. संबंधित योजना का 4 चरणों में स्टील फोटोग्राफी भी कराएंगे। कार्यान्वयन के पूर्व, कार्य आरंभ के पश्चात दो स्तर पर एवं कार्य पूर्ण होने पर) तथा अभिलेख में संलग्न करेंगे। राशि हेतु अधियाचना/योजना पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफ सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला योजना कार्यालय गिरिडीह को उपलब्ध कराएंगे।

8. कार्यकारी एजेंसी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व जिला विकास शाखा के द्वारा निर्गत निर्देश के अनुरूप योजना स्थल पर योजना से संबंधित सूचना पट्ट लगाना सुनिश्चित करेंगे।

9. संवेदक द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में निहित विशिष्टयों के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन की संपूर्ण जिम्मेदारी कार्यकारी एजेंसी की होगी।

10. कार्यकारी एजेंसी इस योजना के मध्य पड़ने वाली वन भूमि/जंगल झाड़ी भूमि के अनापत्ति प्राप्ति हेतु का नक्शा एवं *प्रपत्र-K* में प्रस्ताव संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। तथा अनापत्ति प्राप्त कर योजना क्रियान्वयन करेंगे।

11. कार्य की गुणवत्ता शत-प्रतिशत प्राक्कलन के अनुसार सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित प्रखंड के वरीय पदाधिकारी एवं वरीय तकनीकी पदाधिकारी के अतिरिक्त संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी भी योजना का निरंतर निरीक्षण अनिवार्य रूप से करते हुए समय-समय पर प्रतिवेदित करेंगे।

12. संबंधित कार्यकारी एजेंसी चयनित/स्वीकृत स्थल की प्रारंभिक फोटो एवं अनुमति फोटो की सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी जिला योजना कार्यालय गिरिडीह को भेजेंगे। साथ ही नक्शे पर योजना स्थल को भी दर्शाते हुए योजना अभिलेख में अंकित करेंगे।

13. योजना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण एवं स्थल परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में पूर्वानुमति आवश्यक होगा।

14. योजनावार विमुक्ति राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

15. कार्य की गुणवत्ता सत प्रतिशत प्राक्कलन के अनुसार सुनिश्चित कराई जाए, साथ ही यदि कार्यान्वयन के क्रम में यह पाया गया कि कुछ चीजें अनावश्यक हैं और इससे राशि का व्यर्थ दुरुपयोग होगा तो उतनी राशि स्थिति स्पष्ट करते हुए वापस कर लिया जाएगा।

16. योजना पूर्णता के पश्चात सृजित परिसंपत्ति संबंधित पंचायत/ग्राम, समिति/संबंधित, विभाग/विद्यालय प्रबंधन समिति को हस्तगत कराएंगे।

17. कार्यकारी एजेंसी योजना का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की दूसरी तारीख तक उपायुक्त का कार्यालय, गिरिडीह को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

18. विशेष केंद्रीय सहायता से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिला से लेखा संधारण अलग से करेंगे। तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात महालेखाकार राज्य सरकार के पैनल के C.A से ससमय अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे।

19. विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत विमुक्त राशि पर अर्जित सूद की राशि जिला को वापस करना अनिवार्य होगा।

रिपोर्ट : पीआरडी गिरिडीह

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