लॉकडाउन 4.0: क्या खुला-क्या बंद-कहां मिली छूट

रांची/नई दिल्ली : कोरोना वायरस के संकट की वजह से लागू लॉकडाउन को अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 18 मई से नए नियमों के साथ लागू हो रहा है।झारखण्ड में भी लॉकडाउन 4.0 जारी रहेगा, लेकिन कई नियमों में बदलाव के साथ। केंद्र सरकार ने गाइड लाइन जारी कर दिया है और पाला राज्य सरकार के हवाले कर दिया है। अब 31 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा, जिसमें कई तरह की छूट दी गई हैं. केंद्र सरकार की ओर से रविवार शाम को इस लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन्स जारी की गईं, जो पहले से काफी अलग हैं. इस लॉकडाउन में राज्य सरकारों की ताकत कुछ हद तक बढ़ी है, वहीं आर्थिक गतिविधि को अधिक छूट दी गई हैं. लॉकडाउन 4.0 में इस बार क्या खास है, दस महत्वपूर्ण बातों में समझें…।. अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन कौन-सा है. इसी के साथ बफर ज़ोन और कंटेनमेंट ज़ोन भी तय किया जाएगा. राज्य सरकारें ये फैसले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर करेंगी.2. कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर अब देश के हर इलाके में ई-कॉमर्स को होम डिलीवरी की छूट दी गई है. पहले ये छूट सिर्फ जरूरी सामान के लिए थी, लेकिन अब गैर जरूरी सामान भी डिलीवर हो सकेगा. इसके अलावा रेस्तरां, ऑनलाइन फूड साइट/ऐप से भी खाना डिलीवर हो सकेगा.3. सैलून, मिठाई की दुकान समेत अन्य दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन ये राज्य सरकार ही तय करेंगी कि उन्हें कौन-सी दुकानें खोलनी हैं और दुकान खोलने के क्या नियम हो सकते हैं. यानी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह से खोला जा सकता है, सिर्फ नियमों का पालन जरूरी है.4. पिछले 50 दिनों से बंद बस सर्विस अब खोल दी गई हैं, साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा सकेंगी. लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी है, इसके अलावा प्राइवेट वाहन भी एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. लेकिन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, दोनों राज्यों की हेल्थ एडवाइज़री का पालन जरूरी है.5. लॉकडाउन के बीच पहली बार स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत दी गई है. हालांकि, यहां सिर्फ खिलाड़ी जा पाएंगे दर्शक नहीं जा पाएंगे. इसी के साथ ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आईपीएल शुरू हो पाएगा. अभी तक इसपर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है.6. अब कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर पान, गुटखा, शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है. लेकिन, सड़क पर थूकना या गंदगी फैलाना पूरी तरह से मना है. ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है.कोरोना कमांडोज़ का हौसला बढ़ाएं और उन्हें शुक्रिया कहें…7. लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए सभी तरह के ट्रकों को मंजूरी दी गई है, जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा सकेंगे. हालांकि, इस दौरान राज्यों को अपने अनुसार नियमों का पालन करवाना होगा.8. पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार भी पैसेंजर ट्रेन, घरेलू-विदेशी उड़ान, मेट्रो सर्विस, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे. इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक स्थल, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी.9. किसी भी शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे, वहीं किसी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है. दफ्तरों को भी खोला जा सकता है, लेकिन 33 से 50 फीसदी दफ्तरों के साथ ही खोला जा सकता है इसके अलावा कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप रखने की सलाह देनी होगी.10. शाम को सात बजे से सुबह सात बजे तक घर से बाहर निकलना मना है, अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों का घर से बाहर निकलना मना है, साथ ही प्रेगनेंट महिला का बाहर निकलना भी मना है.

18 मई से झारखण्ड में कहां क्या होगा।

1. औद्योगिक आर्क में औद्योगिक गतिविधियाँ।
2. निर्माण गतिविधियाँ।
3. गोदाम / गोदाम।
4. हार्डवेयर बेचने वाली दुकानें / निर्माण संबंधी टेम्स / सभी बुक शॉप / स्टेशनरी
दूरसंचार कंपनियों की दुकानें / खुदरा आउटलेट।
5. मोबाइल, घड़ियाँ, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, आईटी से संबंधित उत्पाद जैसे कंप्यूटर और उपभोक्ता विद्युत उत्पाद जैसे रेफ्रिजरेटर / वायु के सेवा केंद्र
नगर निगम को छोड़कर पूरे राज्य में कंडीशनर / एयर कूलर आदि
क्षेत्रों।
6. निजी कार्यालय।
7. ई-कॉमर्स (आवश्यक और गैर-आवश्यक दोनों)।
8. खुदरा शराब की दुकानें।
9. इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और किराये पर टैक्सियों का अंतर जिला आंदोलन।
इस आदेश से पहले अनुमत सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाती रहेगी, उदा।
1. कृषि और संबंधित गतिविधियाँ
2. माल की आवाजाही (आवश्यक और गैर आवश्यक)
3. आवश्यक सामान जैसे दवा, किराने का सामान, खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानें; स्कूल की पाठ्य पुस्तकें, कृषि यंत्र आदि।
4. सार्वजनिक उपयोगिताओं आदि।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों और स्वस्थानी निर्माण गतिविधियों में
शहरी क्षेत्र।
6. ई-कॉमर्स (केवल आवश्यक सामान)
7. ग्रामीण क्षेत्रों में और औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों तक पहुंच नियंत्रण।
8. स्वास्थ्य सेवाएं जैसे। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक आदि।
9. वित्तीय क्षेत्र उदा। बैंकों और एटीएम, बीमा कंपनियों आदि।
10. सामाजिक क्षेत्र उदा। बच्चों का घर, अवलोकन घर आदि।
11. ऑनलाइन शिक्षण / दूरस्थ शिक्षा,
12. मनरेगा
13. चयनित वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान जैसे। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्षेत्र।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *