प्रेम संबंधों से जन्मे बच्चे पर मां का अधिकार अधिक : हाईकोर्ट

Indian Mind Desk : प्रेम संबंधों से जन्मे बच्चे पर मां का अधिकार अधिक है। बॉम्बे हाईकोर्ट के दिए फैसले से यह बात सामने आई है. मामला महाराष्ट्र के परेश पटेल व मीता दुबे (बदला हुआ नाम) का है। दोनों में प्रेम था। दोनों साल 2008 में मिले थे। पटेल पहले से शादीशुदा था और उसे पहले विवाह से एक बेटा भी था। फिर भी दोनों के संबंध कायम रहे। साल 2012 में मीता ने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ समय तक सब ठीक चला। फिर दोनों में अनबन शुरु हो गई। इसके बाद मीता ने अकेले बच्चे को पाला। इस बीच जब वह अपने सात साल के बच्चे को न्यूजीलैंड ले जाने लगी तो पटेल ने बच्चे की कस्टडी के लिए पुणे की पारिवारिक अदालत में आवेदन किया। पटेल के आवेदन को पारिवारिक अदालत ने खारिज कर दिया। पारिवारिक अदालत के निर्णय के खिलाफ पटेल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रेम संबंध से जन्मी संतान को मानित पिता को सौंपने  से इंकार कर दिया है। साथ ही अदालत ने बच्चे को न्यूजीलैंड ले जाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। न्यायमूर्ति एस गुप्ते ने अपने फैसले में स्प्ष्ट किया है कि प्रेम संबंध से पैदा होने वाली संतान के पिता को मानित जैविक पिता माना जाता है जबकि मां संतान की नैसर्गिक जन्मदाता होती हैं। कानूनन ऐसे संबंध से जन्म लेने वाली संतान पर मां का हक अधिक होता है।

पटेल ने हाईकोर्ट में जो अपील की थी,  उसमें दावा किया गया था कि उसकी साथी (मीता) हिंसक व झगड़ालू स्वभाव की है। वह मानसिक व भावनात्मक रुप से बच्चे का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है। इसलिए अंतरिम रुप से बच्चे को उसे सौप दिया जाए। मीता के वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जन्म से बच्चा उनके मुवक्किल के पास है। उनकी मुवक्किल व बेटा न्यूजीलैंड के नागरिक हैं। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे व उनके मुवक्किल को याचिकाकर्ता ने जन्म के बाद से अनाथ छोड़ दिया था। पुणे में कोरोना का प्रकोप अधिक है जबकि न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त देश हैं। वहीं पर मेरी मुवक्किल अपने बेटे को पढ़ाना भी चाहती हैं। इसलिए अब बच्चे की कस्टडी याचिकाकर्ता को न सौंपी जाए।

मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद न्यायमूर्ति ने पाया कि याचिकाकर्ता जिस बच्चे की कस्टडी मांग रहे हैं वह वैवाहिक नहीं प्रेम संबंध से जन्मा है। याचिकाकर्ता ने मीता के साथ अपने विवाह को स्वीकार नहीं किया है। ऐसे मामले में पिता संतान का मानित जैविक पिता होता है। जबकि मां को संतान का नैसर्गिक जन्मदाता माना जाता है। दो अपवादजनक स्थिति को छोड़कर ऐसे प्रकरण में संतान पर मां का हक अधिक होता है। न्यायमूर्ति ने बच्चे की मां की मानसिक स्थिति ठीक न होने की दलील को भी अस्वीकार कर दिया। मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा कि हमें पारिवारिक अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं नजर आती हैं और पटेल की याचिका को खारिज कर दिया।

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