अब बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 25 लाख तक लोन
● दुकान, माल वाहन, यात्री वाहन, रेस्टोरेंट, आधुनिक खेती या अन्य लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु मिलेगा ऋण
गिरिडीह : (Jharkhand news) राज्य के बेरोजगार युवाओं के हित में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी तरह की दुकान, माल वाहन, यात्री वाहन, रेस्टोरेंट, आधुनिक खेती या अन्य लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। उक्त योजना के तहत अनुदानित दर पर 25 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। 50 हजार तक के ऋण की राशि प्राप्त करने के लिए किसी तरह की सिक्यूरिटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण की राशि पर लाभुक को 40% या 05 लाख रुपये तक अनुदान मिलेगा। यह जानकारी 30 नवंबर को गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने दी।
लाभार्थी की पात्रता – 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), ओबीसी, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग श्रेणी के युवा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी को झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। साथ ही लाभार्थी की पारिवारिक आय 05 लाख से कम होना चाहिए। सखी मंडल भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
यहां करें आवेदन – मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदन हेतु फाॅर्म जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के साथ लाभार्थी अपने आवेदन फाॅर्म को भरकर जिला कल्याण पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में जमा कर सकते है।